दिल्ली में कार में पीछे बैठे व्यक्तियों के सीट बेल्ट नहीं लगाने पर काटे चालान, वसूला मोटा जुर्माना
नई दिल्ली : राजधानी दिल्ली में दिनों दिन यातायात नियमों में सख्ती बरती जा रही है और इसी के चलते ट्रैफिक पुलिस कई लोगों का भारी भरकम जुर्माना भी काट रही है. गौरतलब है कि राजधानी समेत देश के लगभग सभी शहरों में चारपहिया वाहन चालक को सीट बेल्ट लगाना अनिवार्य होता है.
लेकिन अब नए नियमों के तहत न केवल ड्राइवर बल्कि कार में पीछे बैठे व्यक्तियों को भी सीट बेल्ट लगाना आवश्यक है. यदि कोई व्यक्ति सीट बेल्ट के बगैर पाया जाता है तो ट्रैफिक पुलिस उन पर सख्त कार्यवाही कर रही है. दिल्ली पुलिस के मुताबिक इसके लिए विभिन्न स्थानों पर अभियान चलाए गए हैं. जहां ऐसे लोगों के चालान काटे जा रहे हैं जो कार की पिछली सीट पर बैठकर सीट बेल्ट का प्रयोग नहीं करते हैं.
क्योंकि देखा गया है कि अधिकतर चार पहिया वाहन चालक सीट बेल्ट का प्रयोग करते हैं लेकिन इसके बावजूद भी कई दुर्घटनाओं की परिस्थिति में पीछे बैठे लोगों को ज्यादा क्षति पहुंचती है और यह दुर्घटना का बड़ा कारण बन जाता है.
हालिया उदाहरण देखें तो हाल ही में सड़क दुर्घटना में टाटा संस के पूर्व चेयरमैन साइरस मिस्त्री और उनके मित्र जहांगीर पंडोला की मौत ने इस चर्चा पर काफी बल दिया है. यहां प्रारंभिक जांच में सामने आया है कि कार की पिछली सीट पर बैठे साइरस मिस्त्री और पेंडोला ने सीट बेल्ट का इस्तेमाल नहीं किया था और यही उनकी मौत का कारण बना था.
इस मुद्दे पर गौर किया जाए तो सड़क सुरक्षा की दिशा में काम करने वाले एनजीओ सेवरल के सर्वेक्षण में सामने आया है कि मात्र 7% लोग ही पिछली सीट पर बैठकर सीट बेल्ट का इस्तेमाल करते हैं. ड्राइवर सीट बेल्ट का इस्तेमाल जरूर करता है. लेकिन सुरक्षा मानकों को तय करने के लिए केवल ड्राइवर का सीट बेल्ट लगाया जाना काफी नहीं है.
इस विषय में दिल्ली पुलिस के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बयान जारी करते हुए कहा कि लोगों में कार में पीछे की तरफ बैठने पर सीटबेल्ट लगाने के लिए जागरूकता बेहद कम है. और लोगों को इस विषय में जागरूक किया जा रहा है. इसके साथ ही ट्रैफिक पुलिस ने पिछली सीटों पर सील बेल्ट नहीं लगाने वाले अपराधियों के ₹1000 के चालान काटना शुरू कर दिया है.