दिल्ली: पुरानी गाड़ी बेचने वालों की होगी बल्ले-बल्ले, बेचिए और पाइए नई खरीद पर भारी डिस्काउंट
नई दिल्ली :— दिल्ली में पुराने वाहनों से प्रदूषण की समस्या से निजात पाने हेतु दिल्ली सरकार अब विभिन्न प्रकार की योजनाएं चला रही है. और इसी कड़ी में सरकार की नई स्क्रैप पॉलिसी के तहत पुराने वाहनों को कबाड़ में देने वालों को नई गाड़ी की खरीद पर भारी डिस्काउंट मिलने जा रहा है. इसके लिए रोड टैक्स में भी उन्हें रियायत मिलेगी और इस फैसले को सैद्धांतिक मंजूरी मिल चुकी है.
जैसा कि विवृत है कि अब दिल्ली में नए गाड़ी खरीदारों को रोड़ टैक्स में रियायत मिल जा रही है. इसका सबसे बड़ा फायदा उन लोगों को होगा जो अपने पुराने व्हीकल स्क्रैप कराएंगे. इसके लिए दिल्ली सरकार ने पॉलिसी को सैद्धांतिक मंजूरी भी दे दी है. और दिल्ली के उपराज्यपाल का अनुमोदन मिलने के बाद इस नीति को लागू कर दिया जाएगा.
मिल सकेगी 25% तक की छूट
बता दें कि दिल्ली सरकार अब पुराने वाहनों की स्क्रैपिंग कराने के बाद एक सर्टिफिकेट जारी करेगी जिसे ‘सर्टिफिकेशन ऑफ डिपोजिट’ कहा गया है. कोई भी ग्राहक जब इस प्रमाण पत्र को दिखाएंगे तो नए गैर परिवहन वाहनों की खरीद पर उन्हें अधिकतम 25% और परिवहन वाहनों के मामले में उन्हें 15% तक की छूट प्राप्त होगी.
इन तीन कैटेगरी को मिलेगी छूट
दिल्ली सरकार ने विभिन्न मूल्यों में रियायत देने हेतु वाहनों की तीन श्रेणियों के बारे में विस्तृत रूप से फैसला किया है जो इस प्रकार है.
गैर परिवहन वाहन
5 लाख रुपए तक के वाहन
इस प्रकार के वाहनों के लिए रियायत ईंधन के प्रकार के आधार पर उन्हें 8% से 25% तक मिल सकेगी. इस कीमत के वाहनों की कीमत/लागत लैब में पेट्रोल, सीएनजी की गाड़ियों हेतु मोटर वाहन कर में 25% तक की अधिकतम छूट मिल सकेगी. जबकि डीजल गाड़ियों पर 20% तक की छूट प्राप्त होगी.
5 लाख से ऊपर और 10 लाख कीमत तक के वाहन
यहां 5 लाख से ऊपर और 10 लाख रुपए तक के वाहनों की कीमत में पेट्रोल और सीएनजी गाड़ियों हेतू कर में 20% तक की छूट मिलेगी. जबकि डीजल गाड़ियों के लिए यहां 15% तक की अधिकतम रियायत होगी.
10 लाख रुपए से अधिक और 20 लाख तक के वाहन
10 लाख रुपए कीमत से अधिक और 20 लाख तक की वाहन में पेट्रोल और सीएनजी गाड़ियों में वाहन कर में 15% तक की अधिकतम छूट होगी. जबकि डीजल गाड़ियों में 10% तक की छूट प्राप्त हो सकेगी.
20 लाख रुपए कीमत से ऊपर के वाहन
20 लाख रुपए से ऊपर वाहनों की कीमत में यहां पेट्रोल और सीएनजी गाड़ियों हेतु मोटर वाहन कर में 12.5% तक की छूट होगी. जबकि डीजल गाड़ियों पर 8% तक की अधिकतम छूट होगी.
यहां सर्टिफिकेशन ऑफ डिपोजिट दिखाए जाने पर ही नए कमर्शियल वाहन की खरीद पर मोटर वाहन कर पर छूट और नए वाहनों के पंजीकरण के समय भुगतान किए गए कुल मोटर वाहन कर का 15% होगी.