इस तरह की नंबर प्लेट को लेकर परिवहन विभाग का सामने आया बड़ा फैसला; फायदा या नुकसान

नई दिल्ली :— हाल ही में आयोजित हुई 41 वीं परिवहन विकास परिषद की वार्षिक बैठक द्वारा कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए हैं और इसी कड़ी में यहां देश भर में अब निजी वाहनों के बिना किसी रोक-टोक के एक से दूसरे राज्य तक आवाजाही करने हेतु यहां 24 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में नई भारत सीरीज को शुरू कर दिया गया है.

क्योंकि भारत सीरीज टैग वाले नंबर प्लेट के साथ यहां आने वाले गाड़ी मालिकों को एक से दूसरे राज्य में शिफ्ट होने पर गाड़ी के रजिस्ट्रेशन को ट्रांसफर करवाने की कोई आवश्यकता नहीं होती है. ऐसे में इस हेतु जरूरतमंदों के लिए एक बड़ी सौगात सामने आई है.

इस बैठक में स्पष्ट किया गया है कि इस नीति की स्थापना के बाद अब यहां 24 राज्यों और विभिन्न केंद्र शासित प्रदेशों में तकरीबन 20 हजार से अधिक वाहनों का रजिस्ट्रेशन किया गया है. इसके साथ ही इन वाहनों के अब विभिन्न चौकियों पर बिना रुके देशभर में पर्यटकों की आवाजाही और स्थानीय नियमों के अनुसार भुगतान को प्रदर्शित किया जाएगा. इस कार्य हेतु सड़क मंत्रालय द्वारा अब तक 30,000 से अधिक परमिट पास किए गए हैं और अब तक 2,75,000 ऑथराइजेशन दिए जा चुके हैं.

क्या होता है भारत सीरीज नंबर ?

अगर आपने भी अब तक कभी भारत सीरीज नंबर के बारे में नहीं सुना है और आपके मन में इसको लेकर प्रश्न उठ रहे हैं. तो बता दें कि भारत सीरीज एक गाड़ी पर लगने वाला एक टैग है जैसे कि वाहनों की नंबर प्लेट होती है.

इसका निर्धारण ‘वन नेशन, वन नंबर’ की तर्ज पर किया गया है. भारत सीरीज रजिस्ट्रेशन मार्क YY BH ####XX फॉर्मेट का होता है. जिसमें पहले YY के स्थान पर रजिस्ट्रेशन के लिए साल लिखा जाता है. जिसके बाद BH सीरीज के लिए एक कोड लिखा जाता है जो कि 4 अंको की एक संख्या की होती है. अंत के दो XX कुछ अक्षर होते है. इस तरह से यहां हर नंबर प्लेट से भारत सीरीज वाले वाहनों को पहचाना जा सकता है.

किस तरह से अपनी गाड़ी के लिए लें भारत सीरीज प्लेट ?

अगर आप भी अपनी गाड़ी हेतु भारत सीरीज नंबर प्लेट लेना चाहते हैं. तो इसके लिए आपको रजिस्ट्रेशन ऑफिस जाकर अप्लाई करना होगा. साथ ही जिस राज्य में आपकी गाड़ी का रजिस्ट्रेशन हुआ है उस राज्य के रजिस्ट्रेशन ऑफिस से आपको नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट (NOC) भी लेना होगा. जिसके बाद ही आपको बकाया अथवा आवश्यक रोड़ टैक्स जमा कराना होगा और आपको एक नया रजिस्ट्रेशन नंबर सौंप दिया जाएगा.

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