अब काले शीशे वाली कारों से वसूला जा रहा है भारी जुर्माना, यातायात पुलिस कसेगी इन वाहनों की लगाम

Black glass vehicle : दिल्ली यातायात पुलिस ट्रैफिक नियमों के लिए विषय में बेहद सख्ती बरत रही है. और हाल ही में दिल्ली यातायात पुलिस ने वाहनों की पिछली सीट पर बैठे व्यक्तियों के सीट बेल्ट नहीं लगाने पर चालान वसूलने के अभियान की शुरुआत कर दी थी. अब इस अभियान के तुरंत बाद ही ट्रैफिक पुलिस ने काले शीशे वाले वाहनों पर भी लगाम कसने के लिए पूरी तैयारी कर ली है और इसके लिए भी अब हर जिले में अभियान चलाया जाना है.

अगर दिल्ली पुलिस के आंकड़ों पर गौर करें तो पता चलता है कि इसी वर्ष काले शीशे वाले वाहनों के 1 जनवरी से 31 अगस्त तक कुल 3,533 चालान किए गए हैं. जबकि वर्ष 2020 में यहां कुल 5,526 और 2021 में 5,926 चालान किए गए थे.

इस विषय में यातायात पुलिस के विशेष आयुक्त एसएस यादव ने कहा कि वाहनों में काले शीशों में लगी फ़िल्म के खिलाफ यातायात पुलिस विशेष अभियान चला रही है. विशेष तौर पर महिला सुरक्षा और नाबालिग चालकों को देखते हुए इस अभियान को तेज किया जाना काफी आवश्यक है. क्योंकि काले शीशे की गाड़ियों से जुड़े कई प्रकार की आपराधिक गतिविधियां देखने को मिली है.

इस विषय में पुलिस अधिकारी ने कहा है कि वाहनों में काली फिल्म के उपयोग हेतु विशेष नियम बनाए गए हैं. और इन नियमों के मुताबिक विंडस्क्रीन और रियर विंडो ग्लास की पारदर्शिता कम से कम से कम 70% होना चाहिए. जबकि साइड विंडो के ग्लास की पारदर्शिता कम से कम 50% होनी चाहिए. लेकिन देखा गया है कि विभिन्न आपराधिक गतिविधियों वाले व्यक्ति इन मानकों का पालन नहीं करते हैं ऐसे में उनका जुर्माना वसूला जाना आवश्यक है.

साल 2012 में निर्भया केस की विभिन्न घटनाएं सामने आने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने वाहनों के शीशों पर काली फिल्म लगाने पर प्रतिबंध लगाया था. इस पर दिल्ली पुलिस की तरफ से समय-समय पर कई अभियान चलाए गए हैं. वहीं यहां एक व्यक्ति का एक बार जुर्माना वसूलने के बाद यदि वह दोबारा इसी गलती के साथ पकड़ा जाता है तो उस पर 3 गुना जुर्माना लगाने का प्रावधान है.

बता दें कि पहली बार यदि कोई व्यक्ति अपनी कार के शीशों पर काली फिल्म लगाते हुए पकड़ा जाता है तो उसका ₹500 का चालान काटे जाने का नियम बनाया गया है. वहीं अगर वह दूसरी बार यही करते हुए पकड़ा जाता है तो उसे 1500 रुपए जुर्माना देय होगा.

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