अब तेज हॉर्न और फट फट आवाज करने वाले वाहनों को किया जायेगा प्रतिबंधित! ट्रैफिक पुलिस ने जारी किये ये आदेश

दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने अब यातायात को एक कदम और सुगम बनाने हेतु ध्वनि प्रदूषण के खिलाफ भी लड़ाई लड़ने का अभियान शुरू कर दिया है. अब अगर किसी गाड़ी अथवा दो पहिया वाहन से तेज आवाज आती है तो ट्रैफिक पुलिस गाड़ी का साइलेंसर खोल सकती है. साथ ही वाहन मालिक को ₹10000 तक का चालान भी थमा सकती है.

आपको बता दें कि इस अभियान के तहत वाहनों में मोडिफाइड साइलेंसर लगाकर चलने वाले और प्रेशर हॉर्न वालों का चालान विशेष रूप से किया जाएगा. मोडिफाइड साइलेंसर को पुलिस सड़क पर ही मैकेनिक को बुलवाकर खुलवा लेगी. साथ ही ऐसे वाहनों का चालान भी करेगी.

इस विषय में दिल्ली ट्रैफिक पुलिस के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा है कि दिल्ली में हर जगह ध्वनि प्रदूषण बढ़ता जा रहा है और यह भविष्य में बड़ी समस्या बन सकती है. इसी बात को मद्देनजर रखते हुए अब दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने 20 अगस्त से यह अभियान शुरू कर दिया है जो कि आगामी 15 दिनों तक चलना है.

इस अभियान के तहत वाहनों में खासकर दो पहिया वाहनों में मॉडिफाई साइलेंसर लगाकर चलने वालों और प्रेशर हॉर्न बजाने वालों का चालान किया जा रहा है. जिसके तहत वाहन चालको से ₹10000 तक का चालान किया जा रहा है. इसके साथ ही वाहन का मोडिफाइड साइलेंसर खोल दिया जाएगा. अधिकारी का कहना है कि यहां पहले ही दिल्ली में 119 चालान किए गए. जिसमे प्रेशर हॉर्न के 71 और मोडिफाइड साइलेंसर के 48 चालान हुए हैं.

वहीं मामले को लेकर नई दिल्ली और दक्षिण पश्चिम जिले के डीसीपी आलाप पटेल ने कहा है कि अगले कुछ दिनों तक लोगों को इसके लिए जागरुक भी किया जाएगा. इसके लिए उन्होंने दोनों जिलों में जागरूक करने वाले पोस्टर भी लगाए हैं. वहीं अन्य तरीकों से भी लोगों को नियमों से रूबरू कराने का प्रयास किया जा रहा है.

डीसीपी ने कहा है कि वाहन चालकों को जागरूक करने हेतु यहां 160 पोस्टर और बोर्ड बनवाए गए हैं. जिन्हें जगह-जगह पर लगाया गया है. और यहां खासकर बुलेट मोटरसाइकिल से शोर होता है क्योंकि अधिकतर लोग ऐसे हैं जो अपनी बुलेट मोटरसाइकिल पर फट फट की तेज आवाज वाला साइलेंसर लगवाते हैं. और ऐसे लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जा रही है.

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