Traffic Rules: बिना इंडिकेटर दिए मुड़ने पर कटेगा भारी भरकम चालान, लगेगा इतना जुर्माना

यातायात को सुगम और सुरक्षित बनाने हेतु देश में कई यातायात नियम लागू है लेकिन इसके बावजूद भी यातायात के दौरान दुर्घटनाओं में खासा इजाफा देखा जा सकता है. ट्रैफिक पुलिस भी इसके लिए कई हद तक प्रयासरत है लेकिन इसके बावजूद सुरक्षित यातायात का माहौल काफी कम दिखाई पड़ता है.

इसका सबसे बड़ा कारण है कि लोगों की सुरक्षा के लिए बनाए गए यातायात नियमों का जनता स्वयं ही पालन नहीं करती है. ऐसे में बड़ी संख्या में लोग यातायात नियमों का उल्लंघन करते हैं जिसके कारण कई प्रकार की गड़बड़ियां सामने आती है. यदि आप यातायात नियमों का उल्लंघन करते हैं तो आपको भारी भरकम चालान का सामना भी करना पड़ता है.

क्योंकि यदि आप किसी भी प्रकार का ट्रैफिक नियम तोड़ते हैं तो आपको उसकी कीमत अदा करनी पड़ती है. ऐसे में आप कई प्रकार के नियमों से अवगत होंगे लेकिन आज हम आपको एक विशेष जानकारी देने जा रहे हैं जिसका पालन नहीं करने पर भी आपका भारी भरकम चालान कट सकता है. यह नियम वाहन को मोड़ने और लेन बदलने से जुड़ा हुआ है.

आपको बता दें कि लेन बदलने और वाहन को मोड़ने के लिए इंडिकेटर देना आवश्यक है ताकि पीछे से आने वाले वाहनों को यह संदेश मिल सके कि आगे आने वाला वाहन अपनी लेन बदलने वाला है अथवा मुड़ने वाला है. ऐसे में अगर कोई व्यक्ति गलत लेन में जाता है अथवा बिना इंडिकेटर दिए असुरक्षित तरीके से अपने लेन बदलता है तो उनका चालान किया जाता है.

इस विषय में ट्रैफिक पुलिस का भी कहना है कि कोई भी व्यक्ति अचानक से अपनी लेन न बदले. अगर लेन बदलना आवश्यक है तो पहले यह सुनिश्चित कर लें कि पीछे से आने वाला कोई भी वाहन बेहद करीब नहीं है. लेकिन लोगों की बढ़ती लापरवाही को देखते हुए अब नोएडा ट्रैफिक पुलिस ने इन लोगों का चालान काटना भी शुरू कर दिया है.

आपको बता दें कि दिल्ली और नोएडा क्षेत्र में लेन का अनुशासन उल्लंघन करने के मामले में ₹10000 तक का जुर्माना लगाया जा रहा है. हालांकि यह जुर्माने की राशि राज्यों के हिसाब से अलग-अलग भी है. लेकिन लेन बदलने को खतरनाक ड्राइविंग के रूप में देखा जाता है और इसके लिए चालान अवश्य किया जाता है.

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