कार ड्राइविंग: कान में ईयरफोन डाले तो लगेगा 10,000 का भारी जुर्माना; जान लीजिए इससे संबंधित बड़ा नियम !
यातायात नियम : वाहन चलाते समय हमें विभिन्न प्रकार के यातायात नियमों का पालन करना होता है जिन के उल्लंघन की परिस्थिति में ट्रैफिक पुलिस हमसे जुर्माना वसूलती हैं साथ ही कुछ नियम ऐसे भी हैं जिनकी वजह से हमें जेल तक जाना पड़ सकता है. मुख्य रूप से इनमें राइट साइड में गाड़ी चलाना, सिग्नल ना तोड़ना, मादक पदार्थ लेकर गाड़ी ना चलाना और हेलमेट पहनना आदि शामिल है.
लेकिन बहुत से नियम है ऐसे हैं जिनके बारे में लोगों को पर्याप्त जानकारी भी नहीं है और इसी वजह से वे अक्सर जुर्माने की चपेट में आ जाते हैं. उदाहरण के तौर पर जैसा कि वर्तमान समय में अधिकांश युवा और युवतियां वाहन चलाते समय अपने कान पर ईयर फोन डालकर वाहन चलाते हैं.
लेकिन क्या आप जानते हैं कि यातायात नियमों के तहत कार अथवा बाइक चलाते समय फोन का उपयोग करने हेतु भी आपका चालान काटा जा सकता है. वहीं बहुत कम लोग यह जानते हैं कि यहां यह फोन में ब्लूटूथ के प्रयोग से संबंधित क्या नियम है?
क्या है ब्लूटूथ और हेडसेट से जुड़ा वास्तविक नियम ?
वास्तविकता में यातायात नियम स्पष्ट रूप से यह बताते हैं कि आप वाहन चलाते समय फोन का उपयोग नहीं कर सकते हैं. लेकिन अधिकांश राज्य मोटर वाहन अधिनियम ब्लूटूथ और हेडफोन को कवर नहीं करते हैं. वहीं मीडिया रिपोर्ट्स में भी यहां आपको कई विविधताएं प्राप्त होती है.
लेकिन अगर इस बारे में गहन अध्ययन करें तो बेंगलुरू ट्रेफिक पुलिस की वेबसाइट पर एक नियम मिलता है. जहां स्पष्ट रूप से बताया गया है कि मोबाइल फोन के अलावा ईयर फोन और ब्लूटूथ हेडसेट का प्रयोग करने हेतु भी आपका चालान काटा जा सकता है. यह एक अलग बात है कि इस नियम से संबंधित कार्यवाही हेतु अधिकांश ट्रैफिक पुलिस लापरवाह है.
कितना जुर्माना वसूला जा सकता है आपसे?
अर्थात् न केवल मोबाइल बल्कि ड्राइविंग करते समय ईयर फोन, ब्लूटूथ आदि का प्रयोग करना भी एक यातायात नियम अपराध है. एमवी अधिनियम 2018 की धारा 184 के तहत कोई भी व्यक्ति मोटर वाहन चलाते समय हाथ से चलने वाले संचार उपकरण का प्रयोग नहीं कर सकता है. एलएमवी के लिए यहां 1500 रुपए और अन्य वाहनों के लिए यहां ₹5000 जुर्माने के तौर पर तय किए गए हैं. वहीं इसके बाद के संबंधित अन्य अपराधों के लिए आप पर ₹10000 तक का जुर्माना लगाया जा सकता है.