1 सितंबर से दिल्ली में केवल इन्हीं जगहों पर मिलेगी शराब ; कब शुरू होगा वापस पुराना नियम ?

दिल्ली शराब नीति : दिल्ली की शराब नीति इन दिनों चर्चा का विषय बनी हुई है और यहां से आए दिन कई प्रकार की खबरें सामने निकल कर आ रही है. वहीं एक और खबर सामने आई है कि 1 सितंबर से दिल्ली में पुरानी आबकारी नीति लागू हो जाएगी और शराब बेचने के लिए केवल सरकारी दुकानों को ही इजाजत मिलेगी.

अर्थात 1 सितंबर से केवल सरकारी शराब की दुकानें ही शराब बेच सकेंगी. इसके लिए आबकारी विभाग से 300 लाइसेंस जारी हो चुके हैं. और 31 दिसंबर तक 700 लाइसेंस वितरित करने की योजना बनाई जा रही है.

आपको बता दें कि इसके लिए नगर पालिका परिषद और दिल्ली कैंट एरिया के साथ ही साथ इंदिरा गांधी अंतरराष्ट्रीय एयरपोर्ट की दुकानों के लिए भी अलग अलग परमिट जारी किए जाएंगे. आबकारी विभाग ने फुटकर विक्रेताओं को शराब सप्लाई करने के लिए थोक विक्रेताओं का पंजीकरण किया है.

पुरानी नीति के लिए आए थे महज 40 आवेदन

वही नवंबर 2021 से लागू हुई नई नीति के तहत केवल 18 थोक विक्रेताओं को ही लाइसेंस मिला था और बाद में यह आंकड़ा कम होकर 13 पर पहुंच गया. अब पुरानी आबकारी नीति के लिए थोक विक्रेताओं को 40 से अधिक आवेदन मिल चुके हैं.

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