दिल्ली में 31 दिसंबर 2022 तक पटाखों पर लगा बैन, अब पटाखे फोड़ेने या बेचने हो सकती है जेल

नई दिल्ली : दिल्ली में लगातार बढ़ रहे वायु प्रदूषण पर काबू पाने के लिए आम आदमी पार्टी सरकार ने मौसम से जुड़े विभिन्न कारगारी कदम उठाए हैं. जिनके तहत अब पटाखों पर भी पूर्ण प्रतिबंध लगाए जाने का ऐलान किया गया है.

इस विषय में दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण समिति अर्थात् डीपीसीसी ने राजधानी में आगामी 1 जनवरी 2023 तक सभी प्रकार के पटाखों के उत्पादन, बिक्री और इस्तेमाल पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने के आदेश पारित किए हैं. इसके तहत अगर कोई भी व्यक्ति पटाखे, बेचता या उत्पादन करता हुआ या फिर छोड़ता हुआ पाया जाता है. तो उसे जुर्माने के साथ ही साथ जेल भी भेजा जा सकता है.

इसी के तहत दिल्ली के पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने इस प्रतिबंध की घोषणा कुछ समय पहले ही कर दी थी. जहां एक अधिकारी ने इस विषय में विस्तृत जानकारी देते हुए कहा है कि यह प्रतिबंध तत्काल प्रभाव से लागू हो गया है. और दिल्ली में आम आदमी पार्टी सरकार ने पिछले 2 सालों से सर्दियों में पटाखों पर प्रतिबंध लगाने की प्रथा का पालन किया है. क्योंकि दिल्ली में बढ़ रहे बे हताशा प्रदूषण के चलते यह काफी आवश्यक कदम माना जा रहा है.

ऑनलाइन बिक्री पर भी माना जाएगा दोषी

यहां यह बात भी खास है कि इन प्रतिबंधों के चलते पटाखों की ऑनलाइन बिक्री करते हुए भी अगर कोई पाया जाता है तो भी उसे दोषी करार किया जाएगा और वह समकक्ष सजा का हकदार होगा. वहीं इस वर्ष समय से पहले आदेशों के पारित हो जाने से दिल्ली प्रशासन और पुलिस विभाग को पटाखों के अवैध कारोबार से जुड़े विभिन्न लोगों के तंत्र खारिज करने में पर्याप्त समय मिल सकेगा.

दिल्ली में अवैध पटाखों का तंत्र विशाल

क्योंकि दिल्ली में लंबे समय से पटाखे ना फोड़ने के विभिन्न आदेश पारित किए जाते रहे हैं. लेकिन इसके बावजूद भी देखा गया है कि कई लोग अवैध तरीके से उनके उत्पादन और बिक्री कार्यों में सम्मिलित होते हैं और पटाखे फोड़ते हुए पाए जाते हैं.

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