अगर ये एक सर्टिफिकेट नहीं है है तो दिल्ली में इन वाहनों की RC होगी रद्द, कटेगा मोटा चालान
New Delhi, PUC ( Pollution Under Control) :— दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण की समस्या से निपटारा करने हेतु सरकार ने स्पष्ट आदेश दिए हैं कि प्रत्येक वाहन का नवीनीकृत पीयूसी प्रमाण पत्र होना आवश्यक है. लेकिन इसके बावजूद भी इस विषय में आम जनता की बड़ी लापरवाही देखी जा रही है. जिसके चलते परिवहन विभाग ने बड़ी चेतावनी दी है और कहा है कि पीयूसी प्रमाणपत्र के बगैर वाहनों की आरसी निलंबन का कार्यक्रम चलाया जाएगा.
परिवहन विभाग ने चेतावनी दी है कि जिन वाहनों के पास वैद्य पीयूसी प्रमाणपत्र नहीं है. यदि वे चेतावनी के पश्चात 1 सप्ताह के भीतर अपना प्रमाण पत्र नहीं लेते हैं. तो उनके पंजीकरण प्रमाण पत्र निलंबित कर दिए जाएंगे.
वाहन मालिकों को किया जा रहा है SMS के जरिए आगाह
इस विषय में विभाग के अधिकारियों ने स्पष्ट किया है कि दिल्ली में जिन भी वाहनों के पास वैद्य पीयूसी प्रमाणपत्र नहीं है उनकी जानकारी इकट्ठा करने के लिए विभिन्न प्रवर्तन दलों का गठन किया गया है और उन्हें s.m.s. के जरिए जानकारी दी जा रही है.
इसके तहत वाहन मालिकों को स्पष्ट चेतावनी दी जा रही है कि बिना पीयूसी के पकड़े जाने के बाद 1 सप्ताह के भीतर उनके पास वैध पीयूसी प्रमाणपत्र का होना आवश्यक है. यदि 1 सप्ताह के भीतर वह ऐसा नहीं करते हैं तो उनका पंजीकरण प्रमाण पत्र निलंबित कर दिया जाएगा.
गौरतलब है कि कार्बन मोनोऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड जैसी जहरीली और घातक प्रदूषक गैसों के उत्सर्जन को रोकने हेतु वाहनों का समय-समय पर उनके मानकों का परीक्षण किया जाता है. जिसके बाद ही उन्हें पीयूसी प्रमाणपत्र दिया जाता है और इन मानकों पर खरा न उतरने की परिस्थिति में वाहन चालक का चालान काटा जा सकता है. और नए नियमों के मुताबिक उनका आरसी भी रद्द किया जा सकता है.