इस तरह का हेलमेट पहना तो कटेगा चालान, एक हेलमेट का कितना वजन होना चाहिए- हेलमेट रूल यहाँ जानें
हेलमेट रूल्स इन इंडिया: दोपहिया वाहन चलाते समय चालक और उस पर सवारी करने वाले व्यक्ति को भारत में हेलमेट पहनना आवश्यक है. हेलमेट आपकी सुरक्षा के मानकों को अधिक सुनिश्चित करता है इसीलिए सरकार ने इसे पहनना अनिवार्य किया है. इसके बावजूद कई लोग हेलमेट पहनने से कतराते हैं.
वहीं कुछ लोग हेलमेट पहनते तो हैं लेकिन वह भी कुछ खास कारगर नहीं होते. ध्यान रहे यदि आप दो पहिया वाहन पर यात्रा के समय हेलमेट नहीं पहनते हैं तो आपको जुर्माना देना पड़ सकता है. इसके अलावा यह आपकी सुरक्षा में भी एक बड़ी धांधली है.
कुछ लोग ऐसे होते हैं जो यात्रा के दौरान हेलमेट पहनते तो है लेकिन इसके बावजूद भी उनसे जुर्माना वसूला जा सकता है. हमारे देश में हेलमेट पहनने को लेकर भी कई नियम है जिनका पालन किया जाना आवश्यक है.ऐसे में आज हम आपको कुछ ऐसे ही नियमों के बारे में बताने जा रहे हैं जो आपको हेलमेट के विषय में अवश्य ही ध्यान होनी चाहिए.
ऐसा होना चाहिए हेलमेट :–
- नियमों के मुताबिक एक सुरक्षित हेलमेट का वजन 1.2 किलोग्राम तक ही होना चाहिए.
- एक सुरक्षित हेलमेट में हाई क्वालिटी फॉर्म का इस्तेमाल किया जाना चाहिए. जिसकी मोटाई 20–25 मिली मीटर तक होनी चाहिए.
- सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के नियमों के अनुसार किसी भी सुरक्षित हेलमेट में आई एस आई मार्क होना आवश्यक है. बिना आई एस आई मार्क वाले हेलमेट पहनना और बेचना दोनों ही गैर कानूनी है.
- किसी भी हेलमेट में एक पारदर्शी कवर का होना आवश्यक है. बिना पारदर्शी कवर वाला हेलमेट सुरक्षित नहीं माना जाता है.
- एक सुरक्षित हेलमेट को बीआईएस सर्टिफिकेट मिलना भी आवश्यक है. यदि एक हेलमेट बीआईएस सर्टिफिकेट लेने के योग्य नहीं है तो उसे किसी भी दशा में सुरक्षित नहीं माना जा सकता है.
आपको बता दें कि यदि आप कोई भी असुरक्षित हेलमेट पहने हुए पकड़े जाते हैं तो यातायात नियमों के अनुसार प्रशासन को आपका हेलमेट जब्त करने का पूरा अधिकार है. इसके अलावा यदि आप किसी प्रकार का यातायात नियम भंग करते हुए पकड़े जाते हैं तो आपको भारी जुर्माना भी चुकाना पड़ सकता है.