खुशखबरी: DDA हाउसिंग की नई स्कीम आयी; फ्लैट, प्लॉट और दुकानें खरीदने का सुनहरा मौका-पढ़ें पूरी खबर

New Delhi, DDA New Scheme: RERA दिल्ली ने हाल ही में दिल्ली विकास प्राधिकरण को नए आदेश दिए हैं जिसके तहत वह अपनी सभी चल रही नीलामी योजनाओं को तुरंत पंजीकृत करवाएं. इसके लिए रेरा ने डीडीए को कुल 1.5 माह का समय दिया है और इसी कार्यकाल में डीडीए को अपने सभी योजनाओं का पंजीकरण कराना होगा.

इसका सबसे बड़ा फायदा यह होगा कि दिल्ली विकास प्राधिकरण की ई नीलामी योजनाओं के आवेदन कर्ताओं को अब रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी का सहारा मिल सकेगा. जिसके चलते डीडीए को अब एक मई 2017 से चल रही अपनी सभी नीलामी योजनाओं का अनिवार्य रूप से रेरा में पंजीकरण कराना होगा और इसके लिए उन्हें एक निश्चित समय अवधि दी गई है. इस विषय में प्राप्त जानकारी के अनुसार डीडीए इस कार्य के लिए जल्द ही पंजीकरण की तरफ कदम बढ़ा रहा है.

बता दें कि पहले रोहिणी की एक आरडब्ल्यूए ने रेरा में शिकायत दर्ज की थी कि साल 2013 में नीलामी के जरिए उन्हें जो प्लॉट दिए गए थे उनके कार्य आज तक विकास पद पर नहीं पहुंचे हैं. इस सुनवाई के दौरान दिल्ली रेरा ने स्पष्ट किया कि उक्त योजना 1000 फ्लैट्स की थी और 1 मई 2017 में इस योजना में 150 फ्लैट्स बचे हुए थे. इसीलिए डीडीए को नियमानुसार स्कीम के लिए रेरा में पंजीकरण करवाना चाहिए था.

इसके साथ ही रहना ने यह भी स्पष्ट किया कि डीडीए को ऐसी अन्य योजनाओं के लिए पंजीकरण सुनिश्चित करवाना चाहिए. इस विषय में प्राप्त जानकारी के अनुसार उक्त प्रोजेक्ट में डीडीए को एक पेरिफेरल रोड बनानी है लेकर शिकायतकर्ता ने रेरा को यह बताया है कि लेआउट प्लान के मुताबिक डीडीए ने अब तक 18 मीटर पेरिफेरल रोड़ नहीं बनाई है. साथ ही यह बात भी सामने आ रही है कि रेरा एक्ट से बचने हेतु डीडीए ने अपनी इस योजना का पंजीकरण नहीं करवाया है.

क्या फायदा है रेरा में पंजीकरण का ?

बता दें कि हाल ही में डीडीए ने अपनी 18 आवास योजनाओं को रेरा में पहली बार पंजीकृत करवाया और रेरा में पंजीकरण होने के बाद डीडीए का कोई भी आवंटन कर्ता अपनी परेशानी का समाधान के लिए RERA में शिकायत कर सकता है. जिसका समाधान भी आवश्यक रूप से किया जाता है.

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