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खुशखबरी: दिल्ली में अब पुरानी गाड़ियों का दोबारा से रजिस्ट्रेशन करा के अब कर सकेंगे इस्तेमाल

दिल्ली:– दिल्ली सरकार (Delhi government) का परिवहन विभाग अब एक बार फिर पुराने वाहनों को स्कूल कैब (School Cab) के रूप में पंजीकरण कर अनुमति देने के लिए विचार कर रहा है. इसके लिए दिशानिर्देशों में बदलाव करने पर भी विचार किया जा रहा है. आपको बता दें कि इस योजना में ऐसे वाहनों को शामिल किया जा सकता है जो फिटनेस और अन्य मानकों को पूरा करते हैं.

यह फैसला दिल्ली परिवहन निगम द्वारा सार्वजनिक परिवहन में बढ़ती मांग को देखते हुए लिया जा सकता है. क्योंकि परिवहन विभाग नए शैक्षिक सत्र (New educational session) से शहर के स्कूलों को बसें नहीं देने का फैसला कर रहा है ऐसे में इन पुरानी गाड़ियों को कैब के रूप में उपयोग किया जा सकता है. वर्तमान गाइडलाइन के अनुसार वर्तमान में केवल नए वाहनों को स्कूल कैब के रूप में पंजीकृत किया जा सकता है.

बिना परमिशन ही सड़कों पर दौड़ रही कैब:– लेकिन ऐसा देखा गया है कि विभाग में पंजीकरण के बिना भी बड़ी संख्या में वाहनों का उपयोग इस उद्देश्य के लिए हो रहा है. अब अगर पुरानी वैन और कैब को स्कूल कैब के रूप में पंजीकृत करने की अनुमति दे दी जाती है तो इससे बच्चों की बेहतर सुरक्षा सुनिश्चित करने में मदद होगी.

हालांकि इन वाहनों को फिटनेस टेस्ट से गुजरना होगा और अन्य सुरक्षा उपायों को भी पूरा करना होगा. वर्तमान में शहर में 9000 से अधिक वाहन स्कूल कैब के रूप में पंजीकृत है जबकि बड़ी संख्या में वाहन बिना किसी औपचारिक पंजीकरण के ही संचालित हो रहे हैं.

ऐसे में यदि इन पुराने वाहनों को औपचारिक रूप से चलाने की परमिशन दे दी जाती है तो यह सुरक्षा मानकों को बढ़ाता है. हालांकि पंजीकरण प्रक्रिया शुरू होने के बाद ऐसे वाहनों को लाल झंडी दिखाई जा सकती है जो फिटनेस मानकों पर खरे नहीं उतरते हैं.

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