आज ही चेक करें अपनी गाड़ी का इंजन, नहीं तो PUC सर्टिफिकेट के बावजूद कटेगा चालान और दर्ज होगी FIR
नई दिल्ली : भारतीय सड़कों पर सड़क परिवहन व्यवस्था को सुरक्षित और सुगम बनाने के लिए ट्रैफिक पुलिस लगातार नए सिरे से कई नियम लागू कर रही है. जिनका सख्तायी से पालन भी करवाया जा रहा है. और इस हेतु हम विभिन्न प्रकार के नियम देख सकते हैं.
गौरतलब है कि नए नियमों के तहत ही अब दिल्ली जैसे इलाकों में प्रदूषण की समस्या से निपटारा करने हेतु प्रदूषण नियंत्रण सर्टिफिकेट जैसी व्यवस्थाओं को सख्ती से लागू की जाने की बात कही जा रही है. लेकिन आपको बता दें कि पीयूसी के अलावा भी कई नए नियम ऐसे हैं जिनका यदि आप पालन नहीं करते हैं तो अवश्य ही आपका भारी भरकम चालान काट सकता है और आपको इन नियमों के लिए सावधान होकर चलना चाहिए.
पीयूसी के अलावा भी पालन करें इन नियमों का
पीयूसी के बावजूद भी कटेगा चालान ?
यदि आप प्रदूषण निरोधक सर्टिफिकेट बनवा कर जुर्माने से बचने का प्रयास करते हैं. लेकिन इसके बावजूद भी अनफिट गाड़ियों को लेकर सड़कों पर दौड़ रहे हैं तो आप का सर्टिफिकेट इस स्थिति में मान्य नहीं होगा. और यदि ट्रैफिक पुलिस को लगता है कि आपकी गाड़ी से सीमा से अधिक धुआं निकल रहा है. तो तुरंत ही वह आपका चालान कर सकते हैं. ऐसी स्थिति में ट्रैफिक पुलिस के पास आपका ₹10000 तक का जुर्माना और एफ आई आर दर्ज करने का अधिकार है.
पिछली सीट पर बैठते हुए भी प्रयोग करें सीट बेल्ट का
ड्राइवर सीट पर बैठे हुए अधिकतर लोग सीट बेल्ट का प्रयोग करते हैं. लेकिन गाड़ी में पिछली सीट पर बैठे हुए लोग अधिकतर समय सीट बेल्ट का प्रयोग नहीं करते हैं. जिसके चलते कई एक्सप्रेसवे और हाईवे पर आपको विभिन्न तरह की दुर्घटनाओं का सामना करना पड़ सकता है. इसी के चलते अब जगह जगह पर पीछे बैठे यात्रियों के सीट बेल्ट की चेकिंग की भी जा रही है और ऐसा ना होने की स्थिति में लोगों का चालान भी कट रहा है.
यह मॉडिफिकेशन कराया तो लगेगा जुर्माना
अगर आप सारे सर्टिफिकेट और नियम पालन करने के बाद यह सोचते हैं कि आप किसी भी तरह से अपनी गाड़ी को अपने अनुसार मॉडिफाई करा सकते हैं! तो बता दें कि आप बिल्कुल गलत है. अगर आप किसी भी प्रकार का हाई प्रेशर होरन लगाते हैं या फिर गाड़ी के ऊपर कोई अलग लाइट लगाते हैं या गाड़ी के ओरिजिनल टायर के अलावा अन्य कार का टायर लगाते हैं या फिर ब्लैक शीशे चढ़ा कर चलते हैं तो इन स्थितियों में भी पुलिस आपका चालान कर सकती है.